मर्डर केस में हैं आरोपी, फेमस एक्टर दर्शन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, तुरंत होगी गिरफ्तारी

चर्चित रेणुकास्वामी हत्या मामले में कन्नड एक्टर दर्शन की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। कन्नड एक्टर दर्शन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है और इसके साथ ही अदालत ने साफ कर दिया है कि उनकी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। इससे पहले हाई कोर्ट ने दर्शन को जमानत दे दी थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच अभिनेता दर्शन की जमानत को रद्द करने का फैसला सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दर्शन थुगुदीपा के साथ ही पवित्रा गौड़ा व पांच अन्य आरोपियों की भी जमानत रद्द की है।
क्या सुप्रीम कोर्ट का रेणुका स्वामी मर्डर केस में कहना?
इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर ऐतराज जताते हुए कहा था कि हाईकोर्ट ने जमानत मामले में सजा या बरी करने जैसा फैसला सुना दिया, क्या हाईकोर्ट दूसरे मामलों में भी इसी तरह का आदेश सुनाता है?लेकिन हम ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि इस मामले में प्रथम दृष्टया न्यायिक शक्ति का गलत प्रयोग हुआ है। एक निचली अदालत के जज द्वारा ऐसी गलती करना अभी भी स्वीकार्य है लेकिन हाईकोर्ट के जज द्वारा ऐसी गलती करना सही नहीं है।
क्या है रेणुका स्वामी मर्डर केस?
9 जून को बेंगलुरू में एक फ्लाईओवर पर 33 साल के ऑटो चालक रेणुका स्वामी को मृत पाया गया था। रेणुका एक्टर का दर्शन का फैन था। आरोप है कि दर्शन के कहने पर उसे किडनैप किया गया था, जिसके बाद उसकी हत्या की गई। बताया गया है कि रेणुका स्वामी की मौत इसलिए हुई क्योंकि वो दर्शन की महिला दोस्त पवित्रा गौड़ा को परेशान कर रहा था। ये वारदात बेंगलुरू के पट्टनगेरे गांव में घटी थी। आरोप है कि रेणुका की पीट-पीटकर हत्या की गई थी और दर्शन को रेणुका का मौत की जानकारी उनके व्हाट्सएप पर दी गई थी।
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