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अब ऐसे होगा Transfer, हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए बनाई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है। इस नीति का मकसद एक काडर के सरकारी कर्मचारियों का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रशासनिक दक्षता के साथ-साथ संबंधित विभाग के तर्कसंगत वितरण सुनिश्चित करना है ताकि अधिकतम कर्मचारियों के बीच कार्य संतुष्टि को भी अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई।

यह नीति किसी भी विभाग के अंतर्गत नियमित आधार पर कार्यरत संबंधित काडर के सभी कर्मचारियों पर लागू होगी, जहां किसी पद की स्वीकृत काडर क्षमता 50 या उससे अधिक है। अखिल भारतीय सेवाओं, हरियाणा सिविल सेवाओं (कार्यकारी शाखा) और संबद्ध सेवाओं (एलाइड सर्विसेज) या अगर किसी काडर को मानव संसाधन विभाग की पूर्व सहमति से इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है। सक्षम प्राधिकारी उचित समझे तो ऑनलाइन स्थानांतरण नीति को ऐसे काडर के लिए भी लागू किया जा सकता है। जहां स्वीकृत पदों की संख्या 50 से कम है। अधिसूचना के पश्चात यह नीति शुरू में सभी विभागों पर लागू होगी। अधिसूचना के 15 दिनों के भीतर हरेक विभाग इस नीति के अंतर्गत आने वाले काडर की सूची प्रकाशित करेगा। साथ ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक काडर के लिए तय किए गए निर्धारित कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल और इकाई भी प्रकाशित करेगा।

तबादले के लिए 80 अंकों का मैरिज स्कोर 
तबादले के लिए 80 अंकों का मैरिट स्कोर होगा। आयु मुख्य कारक होगी और इसके आधार पर अधिकतम 60 अंक मिलेंगे। आयु को दिनों में गिन कर 365 से विभाजित किया आएगा। विशेष कारकों या परिस्थितियों के जाएगा। विशेष कारकों या परिस्थितियों के लिए को 10 अंक मिलेंगे। विशेष श्रेणी के तहत 40 साल से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं, विधवाओं, तलाकशुदा या न्यायिक तौर पर अलग हुई महिलाओं को 10 अंक मिलेंगे। तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग, विधुर, जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है और जिसके पास एक या अधिक नाबालिग बच्चे या अविवाहित बेटियां हैं, ऐसे पुरुषों को 10 अंक मिलेंगे। कपल केस में किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी विभाग या संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सम्बन्धित जीवनसाथी को 5 अंक मिलेंगे। सैन्य या अर्धसैनिक बलों के जीवनसाथी को 10 अंक मिलेंगे। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कर्मचारियों या उनके साथी, उनके अविवाहित बेटे  या बेटी को 10 अंक मिलेंगे। शत-प्रतिशत दिव्यांग या मानसिक से कमजोर बच्चों वाले कर्मचारियों को 10 अंक मिलेंगे। दिव्यांग कर्मचारियों को 40 प्रतिशत से अधिक अक्षमता पर 20 अंक तक मिलेंगे। इसके लिए मैडीकल बोर्ड से प्रमाणपत्र जरूरी है। हालांकि पदोन्नति, प्रत्यक्ष भर्ती और प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर तबादला या तैनाती मुख्यमंत्री के पूर्व अनुमोदन से किसी भी समय की जा सकती है।

NEWS SOURCE Credit : punjabkesari

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