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शराब घोटाला केस : कोर्ट ने मंजूर की याचिका, पंजाब में बाढ़ का हवाला देकर केजरीवाल और सिसोदिया ने मांगी पेशी से छूट

दिल्ली के चर्चित शराब घोटाला केस में पूर्व सीएम अरविन्द केजरीवाल और उनके सहियोगी व पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की सुनवाई टल गई है. वहीं, कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में करेगा. कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गुरुवार को अदालत में पेश होने से राहत दे दी. अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि वे इस समय पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और वहां राहत और बचाव कार्यों में पीड़ितों की मदद में जुटे हुए हैं.

ED और CBI ने शराब नीति में गड़बड़ी बताई

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस आधार पर उनकी उपस्थिति से दोनों नेताओं को पेशी से छूट दे दी. दिल्ली की शराब नीति के मामले में जांच एजेंसी ED ने यह केस मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज किया है. इस मामले में कई नेताओं और अधिकारियों पर जांच एजेंसी शिकंजा कस चुकी है. जांच एजेंसियों CBI और ED ने आरोप लगाया कि इस नीति में जानबूझकर कमियां डाली गईं, जिससे निजी लोगों को फायदा पहुंचा और AAP नेताओं को 100 करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत मिली.

ED ने PMLA के तहत दर्ज किया केस

जांच एजेंसी ED के मुताबिक, यह रकम गोवा और पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए इस्तेमाल की गई. केजरीवाल को ED ने मार्च 2024 में गिरफ्तार किया था, जबकि सिसोदिया फरवरी 2023 से जेल में थे. सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त–सितंबर 2024 में दोनों को जमानत दी थी, लेकिन कोर्ट में ट्रायल जारी है. इस मामले की शुरुआत 2022 में हुई, जब दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल ने CBI जांच की सिफारिश की. CBI ने FIR दर्ज की, जिसमें सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया गया. ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल जोड़ते हुए PMLA के तहत केस दर्ज किया. हालांकि, अब देखना होगा कि अक्टूबर में होने वाली अगली सुनवाई में इस मामले पर अदालत क्या कुछ अहम आदेश देती है.

NEWS SOURCE Credit :lalluram

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