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इस तारीख को लगेगी लोक अदालत, भारी चालानों पर मिलेगी बंपर छूट, दिल्लीवासी कृप्या ध्यान दें!

 दिल्ली में लाखों ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर विशेष लोक अदालत लगाने का फैसला किया है, जिसमें चालानधारकों को अपने लंबित चालान निपटाने का सुनहरा मौका मिलेगा। इस दौरान लोगों को भारी छूट भी दी जाएगी।

कब और कहां लगेगी लोक अदालत?
यह विशेष अदालत 8 नवंबर 2025 (शनिवार) को आयोजित की जाएगी। अदालतें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगी। इस दौरान 31 जुलाई 2025 तक के सभी लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जा सकेगा।
लोक अदालतें दिल्ली के इन 7 प्रमुख कोर्ट परिसरों में लगेंगी —
➤ पटियाला हाउस कोर्ट
➤ कड़कड़डूमा कोर्ट
➤ तीस हजारी कोर्ट
➤ साकेत कोर्ट
➤ रोहिणी कोर्ट
➤ द्वारका कोर्ट
➤ राउज एवेन्यू कोर्ट

किसे मिलेगा फायदा?
दिल्ली में करीब 2 करोड़ से अधिक ट्रैफिक चालान लंबित हैं। लोक अदालत के जरिए इन मामलों का निपटारा न्यूनतम शुल्क पर किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस और DSLSA ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को राहत देना और ट्रैफिक जुर्मानों के बोझ को कम करना है।

ऐसे करें अपने चालान का निपटारा
अगर आपके वाहन पर चालान बकाया है, तो आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर लोक अदालत में निपटा सकते हैं।
इस प्रक्रिया का पालन करें —
➤ आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर जाएं।
➤ यहां वाहन का चेसिस नंबर और इंजन नंबर के आखिरी 5 अंक भरें।
➤ इसके बाद कोर्ट का नाम, समय और कोर्ट नंबर चुनें।
➤ अब अपने चालान की कॉपी डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकालें (क्योंकि कोर्ट में प्रिंट सुविधा नहीं मिलेगी)।
➤ तय तारीख और समय पर अदालत में जाकर चालान का निपटारा करें।
➤ प्रत्येक वाहन के लिए एक बार में अधिकतम 5 चालान ही निपटाए जा सकेंगे।

क्यों लगाई जा रही है यह अदालत?
दिल्ली में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के चलते बड़ी संख्या में ई-चालान लंबित हैं। कई बार लोग इन्हें समय पर नहीं भर पाते या कानूनी प्रक्रिया को लेकर भ्रमित रहते हैं। ऐसे में लोक अदालत लोगों को सुविधा और राहत देने का माध्यम बनेगी।

NEWS SOURCE Credit :punjabkesari

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