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अब डिस्काउंट के बाद की कीमत पर लगेगा टैक्स, व्यापारियों की बल्ले-बल्ले! सरकार ने GST में किया बड़ा बदलाव

जीएसटी से जुड़े एक बड़े बदलाव ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। अब कंपनियों द्वारा डीलरों को दिए जाने वाले डिस्काउंट के बाद की कीमत पर ही जीएसटी लगेगा। पहले, इस बात को लेकर काफी भ्रम था कि जीएसटी पूरी कीमत पर लगेगा या डिस्काउंट के बाद की दर पर। सरकार के इस नए फैसले से अब यह असमंजस खत्म हो गया है।

कब लागू होगा नया नियम और किसे मिलेगा फायदा?
➤ यह नया नियम 22 सितंबर से नए GST के साथ ही लागू हो जाएगा।
➤ सरकार ने हाल ही में GST काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया था, जिसके बाद केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर विभाग (CBIC) ने इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है।
➤ इसका सबसे बड़ा फायदा कंपनियों और डीलरों को मिलेगा, क्योंकि अब वे लेन-देन के दौरान टैक्स की गणना को लेकर पूरी तरह स्पष्ट रहेंगे।

हर छूट पर नहीं मिलेगा फायदा, जानें शर्त
यह ध्यान देना जरूरी है कि यह फायदा हर तरह की छूट पर नहीं मिलेगा। यह नियम तभी लागू होगा, जब कंपनी और डीलर के बीच सीधा समझौता हो।
➤ अगर कंपनी सीधे अपने डीलर को लिखित रूप में छूट दे रही है, तो ही जीएसटी कम हुई कीमत पर लगेगा।
➤ अगर छूट किसी तीसरे पक्ष (जैसे डिस्ट्रीब्यूटर) के माध्यम से दी गई है, तो टैक्स पुरानी यानी पूरी कीमत पर ही लगेगा।
➤ इस नियम से वर्षों से चल रहे विवाद खत्म होने की उम्मीद है। पहले टैक्स अधिकारी पूरी कीमत पर जीएसटी लगाने पर जोर देते थे, जबकि कंपनियां कम कीमत पर टैक्स चाहती थीं। अब सरकार ने इस मुद्दे को सुलझा दिया है।

KPMG इंडिया के टैक्स विशेषज्ञ अभिषेक जैन ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी और टैक्स को लेकर होने वाले विवाद कम होंगे। कंपनियों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि वे डीलरों के साथ छूट का सीधा और लिखित समझौता करें, ताकि बाद में किसी तरह का विवाद न हो।

NEWS SOURCE Credit :punjabkesari

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