आग सुरक्षा के चलते ग्रेटर नोएडा में शराब लाइसेंस में हुआ बड़ा बदलाव
ग्रेटर नोएडा। जिले के रेस्तरां और होटलों को अब शराब परोसने के लिए दमकल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने आग से बचाव, सुरक्षा इंतजाम व लोगों की सुरक्षा को लेकर यह फैसला लिया है। अभी तक ऐसा नहीं था। हालांकि अन्य आयोजकों को लाइसेंस लेने के लिए फायर एनओसी देने की जरूरत नहीं होगी। पूर्व की तरह उनको लाइसेंस जारी होंगे।
11000 रुपये हैं लाइसेंस फीस
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सैकड़ों रेस्तरां और होटल चल रहे हैं। इनमें से काफी जगह रोजाना शराब परोसी जाती है लेकिन इनके पास आबकारी विभाग से स्थायी लाइसेंस नहीं है। वे एक दिन का लाइसेंस लेकर शराब परोस रहे हैं, जिसकी लाइसेंस फीस 11000 रुपए हैं।
आबकारी विभाग का कहना है कि रोज 30-40 अस्थायी लाइसेंस जारी हो रहे हैं। इनमें करीब 20 लाइसेंस रेस्तरां और होटलों के हैं, लेकिन अब इनको लाइसेंस लेने के आवेदन के साथ दमकल विभाग से अनुमति लेनी होगी। उसके बाद ही एक दिन का लाइसेंस जारी किया जाएगा।
एनओसी नहीं लिया तो आवेदन होगी खारिज
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि कई जगह पर आग की घटनाएं हो चुकी हैं। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। आवेदकों को जिला प्रशासन ने आग के इंतजाम और लोगों की सुरक्षा को लेकर लिया फैसला लिया गया है।
अगर दमकल की एनओसी नहीं होगी तो आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा। इस संबंध में भी आवेदकों को बता दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह नियम अन्य आवेदकों पर लागू नहीं होगा। शादी समारोह व अन्य कार्यक्रम के लिए लाइसेंस लेने में फायर एनओसी की जरूरत नहीं होगी।
