ग्रेटर नोएडा में रियल एस्टेट नियमों का उल्लंघन, रेरा ने बिल्डरों को कड़ा संदेश दिया
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने तीन बिल्डर परियोजनाओं पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
रेरा ने अपनी 198 वीं बैठक में अपंजीकृत आवासीय परियोजनाओं के प्रचार-प्रसार के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए एस्टेट 105, शोभा रिवाना और अविकल्प एस्टेट परियोजना पर यह कार्रवाई की है।
इससे पहले रेरा नियमों का उल्लंघन करने वाली अपंजीकृत बिल्डर परियोजनाओं पर पिछले छह महीने में सख्ती बरतते हुए 13 परियोजनाओं पर 63 लाख रुपये का जुर्माना लगा चुकी है।
बिना पंजीकरण ही कर रहे थे प्रचार-प्रसार
रेरा चेयरमैन संजय भूस रेड्डी ने बताया कि रेरा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी योजना क्षेत्र में स्थित ऐसी रियल एस्टेट परियोजना, जिसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से अधिक हो या जिसमें आठ से अधिक फ्लैट या अपार्टमेंट शामिल हों, उसका विज्ञापन, विपणन, बुकिंग या बिक्री शुरू करने से पहले रेरा में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
बिना पंजीकरण के किसी भी माध्यम चाहे वह वेबसाइट, इंटरनेट मीडिया या अन्य प्लेटफार्म पर परियोजना का प्रचार-प्रसार करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।
