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हरियाणा में कल्याणकारी लाभ सीधे बैंक खाते में, हर महीने 10 तारीख को DBT से भुगतान

 चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत दी जाने वाली सब्सिडी, पेंशन तथा अन्य वित्तीय सहायता के वितरण को सुचारू बनाने के मकसद से बड़ा निर्णय लिया है।

अब ये सभी लाभ हर महीने की 10 तारीख को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी किए जाएंगे। इसके लिए हर महीने हरियाणा निवास चंडीगढ़ में एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक ही कमांड या बटन दबाकर लाभार्थियों के खातों में राशि जारी की जाएगी।

इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। उनके अनुसार सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों व मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों तथा उपायुक्तों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

पत्र में कहा गया है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत दी जाने वाली सभी सब्सिडी, पेंशन और वित्तीय सहायता, जिनमें बोर्ड और निगमों द्वारा संचालित योजनाएं भी शामिल हैं, अब हर महीने एक निर्धारित तिथि को सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएंगी। इस कदम का उद्देश्य कल्याणकारी लाभों का समयबद्ध और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करना है।

मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे आवश्यक डेटा समय पर उपलब्ध कराएं और सभी औपचारिकताएं निर्धारित समय में पूरी करें, ताकि धनराशि के हस्तांतरण में किसी प्रकार की देरी न हो सके। साथ ही सरकार ने सभी कार्यान्वयन एजेंसियों और अधिकारियों से इन निर्देशों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाकर इनका सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।

सरकार के इस निर्णय से पारदर्शिता बढ़ेगी, भुगतान में होने वाली देरी कम होगी और यह सुनिश्चित होगा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक नियमित और प्रभावी रूप से पहुंच सके।

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