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चुनाव आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन आयोग का बड़ा एक्शन, बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव को पद से हटाया

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के कुछ ही घंटों के अंदर, राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. चुनाव आयोग (ECI) ने राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को उनके पदों से हटा दिया. जानकारों का मानना ​​है कि आयोग का यह सख्त कदम स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उठाया गया है.

रविवार दोपहर को, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (2026) के शेड्यूल की घोषणा की थी. उस घोषणा की गूंज अभी कम भी नहीं हुई थी कि चुनाव आयोग के सख्त निर्देशों के तहत, राज्य के दो शीर्ष ब्यूरोक्रेट्स को हटा दिया गया, और उनकी जगह नए अधिकारियों के नाम तुरंत घोषित कर दिए गए.

आयोग के निर्देश के अनुसार, 1993 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी दुष्यंत नरियाला को पश्चिम बंगाल सरकार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है. साथ ही, 1997 बैच की IAS अधिकारी संघमित्रा घोष को राज्य के गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है. आयोग के सूत्रों ने बताया है कि ये दोनों अनुभवी अधिकारी तुरंत पदभार संभाल लेंगे.

राज्य के मुख्य सचिव को भेजे गए एक पत्र में बताया गया कि आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने आगामी विधानसभा चुनाव की सभी तैयारियों की अच्छी तरह समीक्षा करने के बाद ही ट्रांसफर के बारे में यह फैसला लिया है. आमतौर पर, जैसे ही चुनाव शेड्यूल की घोषणा होती है, राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, और पूरे प्रशासन की बागडोर सीधे चुनाव आयोग के हाथों में आ जाती है. इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, आयोग ने पहले ही दिन प्रशासन के उच्च स्तर पर फेरबदल शुरू करके एक कड़ा संदेश दिया.

चुनाव आयोग ने इस प्रशासनिक फेरबदल के बारे में राज्य सरकार पर एक सख्त डेडलाइन भी लगाई है. निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि ये ट्रांसफर तुरंत लागू होने चाहिए. इसके अलावा, राज्य सरकार को 16 मार्च को दोपहर 3:00 बजे तक आयोग को एक अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी है, जिसमें यह कन्फर्म किया गया हो कि दोनों नवनियुक्त IAS अधिकारियों ने वाकई अपने-अपने नए पदों का प्रभार संभाल लिया है या नहीं. राज्य प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वह इन निर्देशों को तय समय में लागू करने के लिए तुरंत कार्रवाई करे.

निष्पक्ष चुनाव पक्का करने के लिए, आयोग ने पद से हटाए गए दोनों ब्यूरोक्रेट्स के भविष्य के कामों के बारे में सख्त शर्तें लगाई हैं. निर्देश में कहा गया है कि जिन अधिकारियों को उनकी मौजूदा ड्यूटी से हटाया गया है, उन्हें तब तक चुनाव से जुड़े किसी भी पद या काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि पूरी चुनावी प्रक्रिया पूरी न हो जाए. इसका मतलब है कि चुनाव के पूरे समय के दौरान, इन अधिकारियों को चुनावी प्रक्रिया से पूरी तरह अलग रहना होगा.

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, चुनाव आयोग ने यह बड़ा कदम खास तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक तंत्र में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया है. पहले भी ऐसे उदाहरण हैं जब राज्य में कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव के दौरान भेदभाव के आरोपों के बाद हटा दिया गया था.

पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं. 2021 में आठ चरणों में चुनाव कराए गए थे. इस बार, चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि राज्य में वोटिंग दो चरणों में होगी—23 अप्रैल और 29 अप्रैल को. पहले चरण में 152 निर्वाचन क्षेत्रों और दूसरे चरण में 142 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोटिंग होगी. मतों की गिनती 4 मई को होगी.

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